Supreme Court refused to entertain plea seeking CBI probe in death of Disha Salian also asks to withdraw plea and approach Bombay HC
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दिशा सालियान की मौत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में दिशा की मौत की जांच सीबीआई से करवाने की अपील की गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की बेंच ने यह फैसला लिया है। याचिका पुनीत कुमार ढांडा ने लगाई थी जिसमें मुंबई पुलिस से दिशा की मौत से जुड़े रिकॉर्ड मांगे गए थे।
याचिका में था संदिग्ध हालात का जिक्र
पहली बार जब यह केस सुनवाई के लिए आया था तब सीजेआई ने कहा था- मिस्टर ढांडा को सुप्रीम कोर्ट के बजाय बॉम्बे हाईकोर्ट में जाने पर विचार करना चाहिए। याचिका दिशा और सुशांत की मौत के संदिग्ध हालातों को उजागर करती है, क्योंकि मौत के समय दोनों ही अपने कॅरियर के चरम पर थे।
दो बार टल गई थी सुनवाई
हालांकि पिछली दो सुनवाई के दौरान कोई भी वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ था। इसी के चलते CJI ने दोनों बार सुनवाई को स्थगित कर दिया था। 26 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि सुशांत डेथ केस में CBI जांच चल रही है। दिशा केस में भी जांच केन्द्रीय एजेंसी से करवानी चाहिए।
वकील ने वापस ली याचिका
इस पर बेंच ने वकील से कहा- आपके पास एक मामला हो सकता है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से संपर्क करने में क्या समस्या है? लाइव लॉ के अनुसार इस आदेश के बाद वकील ने याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील को दिशा सालियान की मौत की जांच की मांग CBI से करवाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी।